
हरियाणा सरकार ने अपने दो लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों के लिए एक नई और लाभकारी योजना शुरू की है जिसका नाम है – हरियाणा एकीकृत पेंशन योजना (UPS)। यह योजना 1 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में लागू हो चुकी है। इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
इस योजना के लागू होने से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी – पात्रता, लाभ, विकल्प और आवेदन प्रक्रिया।
हरियाणा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) – मुख्य बातें
योजना का नाम | हरियाणा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) |
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लागू तिथि | 1 अगस्त 2025 |
लाभार्थी | 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारी |
अनुमानित लाभार्थी संख्या | 2 लाख से अधिक |
वैकल्पिक योजना | राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) |
न्यूनतम सेवा अवधि | 10 वर्ष |
न्यूनतम मासिक पेंशन | ₹10,000 |
पूर्ण पेंशन लाभ | 25 साल सेवा के बाद |
पारिवारिक पेंशन | अंतिम पेंशन का 60% |
योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा एकीकृत पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित और स्थिर रिटायरमेंट पेंशन देना। इससे कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
कौन होंगे पात्र?
इस योजना के अंतर्गत वे सभी सरकारी कर्मचारी शामिल हैं:
- जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2006 के बाद हुई है।
- जो नियमित सेवा में हैं।
- जिनकी सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष की हो चुकी है
कितनी पेंशन मिलेगी?
अगर कर्मचारी ने 25 वर्ष की सेवा पूरी की है:
- अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
यदि सेवा 10 वर्ष से अधिक है (पर 25 से कम):
- ₹10,000 प्रति माह न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलेगी।
फैमिली पेंशन का प्रावधान
यदि पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अंतिम आहरित पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
- यह महंगाई राहत (DA) के साथ दी जाएगी।
- फैमिली पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सेवा ज़रूरी है।
UPS और NPS में क्या अंतर है?
विशेषता | UPS (एकीकृत पेंशन योजना) | NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) |
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पेंशन प्रकार | सुनिश्चित राशि | निवेश पर आधारित |
गारंटी | हां – निश्चित पेंशन | नहीं – मार्केट आधारित |
मासिक पेआउट | ₹10,000 या 50% वेतन | निवेश पर निर्भर |
DA सुविधा | उपलब्ध | सीमित |
➡ कर्मचारी चाहें तो UPS या NPS में से किसी एक को चुन सकते हैं।
UPS के लाभ
तय पेंशन राशि की गारंटी
महंगाई राहत (DA) सहित भुगतान
पारिवारिक पेंशन का लाभ
कर्मचारी को योजना चुनने की आजादी
सरकार की ओर से पूरा समर्थन
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अभी के लिए स्वचालित रूप से UPS योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो पात्र हैं। अगर कर्मचारी NPS में रहना चाहते हैं, तो उन्हें HR विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी।
संबंधित विभाग से संपर्क करके UPS के लिए अपनी पसंद दर्ज कर सकते हैं।
भविष्य में राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी दी जा सकती है।
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मुख्यमंत्री का क्या कहना है?
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों के हित में लिया गया है और यह राज्य सरकार के चुनाव घोषणा पत्र का एक अहम वादा था जिसे अब पूरा किया जा रहा है।