
Happy Yojana Haryana Apply Online: दोस्तों, हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को Happy Card प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड से अंत्योदय परिवार प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा कर सकते हैं। Happy Card लाभार्थी प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज में मुक्त यात्रा कर सकता है।
अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और Haryana Happy Card Apply Online करना चाहते हैं, तो इस पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमने इस पोस्ट में हरियाणा हैप्पी कार्ड से संबंधित आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी है।
हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सभी अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड वितरित किए जाएंगे। इन हैप्पी कार्ड के माध्यम से हरियाणा के नागरिक प्रति वर्ष हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस योजना से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। हरियाणा हैप्पी योजना के माध्यम से सभी हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए एक टिकट प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा और हरियाणा सरकार द्वारा हैप्पी योजना के तहत लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
Happy Yojana Haryana Apply Online
आर्टिकल का नाम | Happy Yojana Haryana Apply Online |
योजना का नाम | हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (Happy Yojana) |
किसने शुरू की | मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार |
उद्देश्य | बीपीएल परिवारों को निशुल्क बस यात्रा प्रदान करना |
लाभ | 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष मुफ्त यात्रा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ebooking.hrtransport.gov.in |
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लाभ और विशेषताएं
- प्रत्येक वर्ष हैप्पी कार्ड लाभार्थी 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा का लाभ ले सकते हैं।
- हरियाणा सरकार सभी अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड प्रदान करेगी।
- इस योजना के तहत परिवार के सभी सदस्यों का अलग-अलग हैप्पी कार्ड बनाया जाएगा।
- हैप्पी कार्ड बनवाने की लागत ₹109 है, जिसमें लाभार्थी को केवल ₹50 का शुल्क भुगतान करना है, बाकी ₹79 शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- हरियाणा सरकार इस योजना के कार्य में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत सभी अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड का लाभ मिलेगा।
- हरियाणा राज्य के सभी नागरिकों को हैप्पी कार्ड का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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हरियाणा हैप्पी कार्ड के पात्रता
- आवेदक व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की सालाना इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वह हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना का लाभ ले सकता है।
- अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
हरियाणा सरकार द्वारा हैप्पी योजना के तहत पात्र परिवारों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है अगर आपको भी हरियाणा सरकार की तरफ से हैप्पी योजना का एसएमएस प्राप्त हुआ है तो आप नीचे बताइए प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले आपको हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट ebooking.hrtransport.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर ‘Apply Happy Card’ के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर भरें और कैप्चा दर्ज करके OTP भेजें।
- OTP दर्ज करने के बाद परिवार की पूरी जानकारी आपके सामने होगी।
- अब जिन सदस्यों के लिए हैप्पी कार्ड बनवाना है, उनके सामने दिए गए बॉक्स को टिक करें।
- फिर संबंधित सदस्य का मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे दर्ज करके आवेदन पूरा करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के 15 दिनों के भीतर आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- इस तरह हरियाणा के अंत्योदय परिवार सरलता से इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
Happy Card Haryana Apply Online Important Link
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online apply date | 20 January 2025 |
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