
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्ध किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP की शुरुआत की है। यह योजना ऐसे किसानों के लिए है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और जिनकी आमदनी सीमित है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को ₹500 प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद मिलती है।
क्या है Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP?
Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक वित्तीय सहायता योजना है, जो वृद्ध किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने की सुविधा देना है।
Krishak Vridhavastha Pension Yojana in UP के प्रमुख लाभ
- योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है।
- यदि पेंशन प्राप्त कर रहे किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को ₹1500 मासिक पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगी।
- केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि पेंशन फंड में जमा करती है, जितनी कि किसान स्वयं योगदान करता है।
- किसान PM-KISAN खाते से अपने अंशदान की स्वतः कटौती (Auto Debit) की सुविधा ले सकते हैं, जिससे नियमित भुगतान में आसानी होती है।
- योजना में ₹55 से ₹200 तक मासिक अंशदान करना होता है, जो किसान की आयु के अनुसार निर्धारित होता है।
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किसको मिलेगा इस योजना का लाभ?
Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP के तहत लाभ पाने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं अनिवार्य हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक कृषक (किसान) श्रेणी में आता हो और खेती से आजीविका चलाता हो।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक आय ₹46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के लिए आय ₹56,460/- सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कितनी पेंशन राशि मिलती है?
Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह की दर से पेंशन मिलती है। यह राशि त्रैमासिक आधार पर, यानी हर 3 महीने में ₹1500 की किस्त के रूप में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के ज़रिए ट्रांसफर की जाती है।
Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP के लिए आवश्यक दस्तावेज़
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)
- आय प्रमाण पत्र
- किसान प्रमाण पत्र (या खतौनी की प्रति)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- जन्म प्रमाण पत्र या उम्र प्रमाण पत्र
Krishak Vrihavastha Pension Scheme in UP में आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
- ऑफिशियल पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाएं।
- “कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- नया आवेदन करें पर जाएं।
- मांगी गई जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।
- पूरा आवेदन प्रोसेस 100% ऑनलाइन है और कोई भी दलाली की ज़रूरत नहीं है।
Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP की आवेदन स्थिति कैसे जांचें?
- sspy-up.gov.in वेबसाइट खोलें।
- “आवेदन की स्थिति” सेक्शन पर क्लिक करें।
- अपना पंजीकरण नंबर या मोबाइल नंबर डालें।
- आपकी आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखेगी।
पेंशन कब और कैसे मिलती है?
Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP के तहत हर तीन महीने में एक बार ₹1500 की पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। अगर समय पर बैंक खाता सक्रिय नहीं है या KYC पूरी नहीं हुई है, तो पेंशन अटक सकती है।
इसलिए समय-समय पर:
- बैंक खाते की जांच करें
- आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें
- KYC अपडेट कराएं
Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP के लाभ
- वृद्ध किसानों को मासिक पेंशन
- स्वाभिमान से जीने की स्वतंत्रता
- आर्थिक सहारा बगैर किसी कर्ज़ के
- आवेदन और भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल
- पेंशन सीधे बैंक खाते में DBT प्रणाली से भेजी जाती है
सरकार द्वारा की गई नवीन घोषणाएं (2025 अपडेट)
2025 में सरकार ने Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP को और प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं:
- ऑनलाइन पोर्टल को तेज और यूज़र-फ्रेंडली बनाया गया है
- जल्द ही पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1000 प्रति माह करने की संभावना है
- e-KYC अनिवार्य किया गया है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके
- प्रत्येक लाभार्थी को SMS द्वारा किश्त की सूचना दी जाएगी
निष्कर्ष
Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP न केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बना रही है। योजना में सरकारी सहयोग, ऑटो डेबिट की सुविधा, और पारिवारिक पेंशन जैसे लाभ इसे और भी प्रभावशाली बनाते हैं।
यदि आप उत्तर प्रदेश के लघु या सीमांत किसान हैं और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद उपयोगी है। आज ही अपने नजदीकी CSC पर जाकर पंजीकरण कराएं और ₹3000 मासिक पेंशन का लाभ उठाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या PM-Kisan और Krishak Vridhavastha Pension Scheme अलग हैं?
हाँ, PM-Kisan योजना आर्थिक सहायता देती है जबकि PM-KMY (Pension Scheme) पेंशन सुरक्षा देती है। परंतु PM-Kisan लाभार्थी को PM-KMY में आसानी से नामांकित किया जा सकता है।
Q2. क्या यह योजना केवल पुरुष किसानों के लिए है?
नहीं, यह योजना महिला किसानों के लिए भी उपलब्ध है।
Q3. क्या पेंशन एक बार मिलती है या हर महीने?
यह ₹500 हर महीने मिलती है, लेकिन तीन महीने में एक बार ₹1500 की किश्त के रूप में आती
Q4. अगर कोई पहले से वृद्धावस्था पेंशन ले रहा है, क्या वो Krishak Vridhavastha Pension Scheme in UP का लाभ ले सकता है?
नहीं, एक व्यक्ति केवल एक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है।