Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana: किसानों के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सुरक्षा”मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भारत के विभिन्न राज्यों में लागू की गई एक ऐसी योजनाएं जो किइस योजना के के चलते किसी किसान को खेती से जुड़ी दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है यह वह स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में आ जाता है तब उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाती है एवं आर्थिक सहायता के साथ ही साथ सहायता राशि आमतौर पर ₹5 लाख रुपए तक होती है, जो किसान के परिवार को आने वाले इतने संकट से बचा सके।

यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं परिवार को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है किसी किसानों में खेती में उठाने वाले जोखिमों का सहारा मिलता है तथा परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की भावना प्राप्तहोती है।यह योजना किसानों एवं उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है जो खेती के दौरान दुर्घटनाओं में ग्रस्त हो जाते हैं या कोई खेती के दौरान किसानों पर कोई बाधा आ जाती है।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana overview
| आर्टिकल का नाम | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana: किसानों के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सुरक्षा | 
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना | 
| लांच वर्ष | 2019 | 
| उद्देश्य | किसानों की दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु या अपंगता के बाद सहायता प्रदान करना | 
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान | 
| लाभ | दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में सहायता | 
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या संबंधित तहसील कार्यालय से आवेदन | 
| आवश्यक दस्तावेज़ | किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मृत्यु या दुर्घटना का प्रमाण पत्र | 
| राज्य सरकार की वेबसाइट | https://bor.up.nic.in/krishakaccidentscheme | 
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Table of Contents
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना मुख्य विशेषताएं:
- खेती करने वाले किसानों को खेती करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में किसानों एवं उनके परिवारों को आर्थिक मदद देती है
- अगर किसी किसान की मौत खेती के दौरान हो जाती है तब उसके परिवार को ‘₹5 लाख रुपए’तक की आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाती है।
- अगर कोई किसान दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तब उसे मुआवजा मिलता है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानियां उनके परिवारों को जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड दुर्घटना से जुड़ी रिपोर्ट बैंक पासबुक आदि जमा करनी होती है।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ छोटे से लेकर बड़े और भूमिहीन किसान सब किसान इस योजना का लाभ उठाने योग्य हैं।
- कोई किसान इसके तहत अगर आवेदन प्रक्रिया करते हैं तो इस योजना के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ:
- अगर कोई किसान खेती करते समय दुर्घटना हो जाती है तो, उनके परिवार को ₹5 लाख रुपए तक की राशि आर्थिक सहायता के रूप में मिलती है।
- किसान की मृत्यु हुई विकलांगता की स्थिति को देखकर उनके परिवारों को वित्तीय संकट से बचाने की इस योजना के तहत पूरी मदद मिलती है।
- इस योजना के तहत सभी किसान नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के लाभ मिलता है अर्थात छोटे से लेकर बड़े किसान और भूमिहीन किसान सभी योजना का लाभ उठासकते हैं।
- इस योजना के लिए आवेदन और मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और तेज प्रक्रिया समयउपरांत है।
- इस योजना के तहत निशुल्क सेवा भी उपलब्ध है, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं बस 16 जाता।
- कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों एवं उनके परिवारों को आत्मविश्वास देने की क्षमता रखती है ताकि खेती करते समय किसी भी अनहोनी में सरकार उनका पूरी तरह साथ इस योजना के तहत देती है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पात्रता:
- सबसे पहले मुख्यमंत्री कैसे दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए किसान होना सबसे जरूरी है।
- वह किसान इस ही राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य में यह योजना लागू है।
- किसान की आयु सीमा 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।
- किसान दुर्घटना से संबंधित होनी चाहिए अर्थात मुआवजे का दवा केवल खेती से जुड़ी दुर्घटनाओं पर ही प्रधान कराया जाता है जैसे की खेत में काम करते समय हादसा पशुपालन या कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है यह सभी संबंधित दुर्घटना होनी चाहिए।
- योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
- किसान के पास सभी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं जैसा की इसलिए के माध्यम से नीचे दिए गए दस्तावेज हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड- लाभार्थी किसान के पास तथा परिवार की पहचान के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- बैंक खाता विवरण- बैंक पासबुक की कॉपी खाता संख्या होनी अनिवार्य था कि मुआवजा सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
- पासपोर्ट आकार फोटो- आवेदन करने के लिए किसान और परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट आकार फोटो होनी अनिवार्य है।
- दुर्घटना प्रमाण पत्र- किसान की दुर्घटना के बारे में पुलिस रिपोर्ट या अन्य अधिकृत दस्तावेज जो घटना की पुष्टि कर सके होना अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र- किसान की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
- विकलांगता प्रमाण पत्र- यदि किसान विकलांग हो जाता है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है
- कृषि से जुड़े दस्तावेज- कृषि से जुड़े भूमि रिकॉर्ड या अन्य प्रमाण पत्र जो साबित कर सके कि लाभार्थी खेती से जुड़ा है।
- निवास प्रमाण पत्र- निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड वोटर आईडी या बिजली बिल होना अनिवार्य था की पुष्टि हो सके किस राज्य का निवासी है।
दुर्घटना कल्याण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
अगर आप एक किसान हैं तथा इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं तो जानिए हमारी इसलिए के साथ बनें रहिए, और योजना की आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। 👇🏻👇🏻
सबसे पहले योजना के तहत आवेदन करने के लिए राज्य सरकार या कृषि विभाग से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है यह वेबसाइट आमतौर पर राज्य सरकार की कृषि विभाग या राजस्व विभाग की साइट पर ही उपलब्ध होती है।

वेबसाइट पर आने के बाद आपको योजना की तहत आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दुर्घटना की जानकारी तथा कृषि भूमि का विवरण आदि भरना है।

अगर आप इस योजना के तहत पहली बार आवेदन करवा रहे हैं तो वेबसाइट पर एक ‘रजिस्ट्रेशन’ विकल्प पर क्लिक करना होगा आते हैं इसके लिए आधार कार्ड बैंक खाता बनाना और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देनी होगी अगर पहले से रजिस्टर है तो आपको सीधे ‘लॉगिन’विकल्प पर क्लिक करना होगा।

रजिस्ट्रेशन या लोगिन करने के बाद आपको आवेदन फार्म दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी जैसे की दुर्घटना कब कहां और कितनी छाती में हुई इसके अलावा इसके अलावा किस विवरण नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, आदि इसी फॉर्म में आपको भरना होगा।

आवेदन फॉर्म मैं जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे की।
किसान का आधार कार्ड
दुर्घटना के बाद अस्पताल रिपोर्ट ‘अगर कोई घायल हुआ है तो’।
मृत्यु प्रमाण पत्र ‘अगर किसान की मृत्यु हुई है तो’।
बैंक खाता विवरण।
सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 रुपय राशि के साथ जमा करना है।

आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपको आवेदन नंबर प्राप्त होगा जिसे आप भविष्य में आवेदन स्थिति जाचने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं।
आपका आवेदन पत्र विभाग द्वारा जैसे जाएगा यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आप सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता राशि आपको प्रदान कराई जाएगी आपको आवेदन फार्म पूरी तरह से सही दस्तावेजों के साथ भरना है ताकि कोई भी परेशानी न हो।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के सामान्य प्रश्न
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू हुई
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर हुई है, क्योंकि यह योजना राज्य सरकारों द्वारा संचालित होती है। यह योजना किसानों और उनके परिवारों को दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना pdf form up
UP pdf form आप सीधे इस लिंक से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं: मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन पत्र
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शासनादेश pdf
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के क्रियान्वयन हेतु 28 फरवरी 2020 को शासनादेश जारी किया था।
शासनादेश की प्रति आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि यह योजना समय-समय पर संशोधित हो सकती है।
अतः नवीनतम जानकारी और आधिकारिक दस्तावेज़ों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://bor.up.nic.in/krishakaccidentscheme पर जाएं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना pdf form
आप सीधे इस लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन पत्र

 
 
