
Mukhyamantri mangla pashu bima yojana: राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए एक शानदार योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों और पशुपालकों के लिए है, जो अपने पशुओं की देखभाल करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। इस योजना के माध्यम से, राजस्थान सरकार ने पशुधन के बीमा को आसान और लाभकारी बना दिया है। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
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Mukhyamantri mangla pashu bima yojana क्या है?
राजस्थान राज्य सरकार ने पशुपालकों के कल्याण के लिए Mukhyamantri mangla pashu bima yojana शुरू की है। इसके अंतर्गत, राज्य के पशुपालक अपने दूध देने वाले या भार वहन करने वाले पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। बीमा के जरिए, अगर कोई अप्रत्याशित घटना जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु होती है, तो उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इस योजना से पशुपालकों को राहत मिलेगी और उनके आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकेगा। यह योजना विशेष रूप से उन पशुपालकों के लिए है जिनके पास गाय, भैंस, बकरी, भेड़, या ऊंट जैसे पशु हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 21 लाख से अधिक पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है।
Mukhyamantri mangla pashu bima yojana overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना |
लॉन्च किया गया | राजस्थान सरकार |
लॉन्च वर्ष | 2024-25 |
लक्षित लाभार्थी | पशुपालक (गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी पशुपालक) |
उद्देश्य | पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना |
योग्य पशु | गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट |
बीमित पशुओं की संख्या | 21 लाख पशु (5 लाख गाय/भैंस, 5 लाख बकरी/भेड़, 1 लाख ऊंट) |
बजट आवंटन | ₹400 करोड़ |
पॉलिसी अवधि | 1 वर्ष |
प्रीमियम | मुफ्त |
योग्यता | जनआधार कार्ड धारक, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी पशुपालक |
बीमा कवर | प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, बीमारी, जहरीला पदार्थ, सर्प या कीड़े का काटना |
क्लेम प्रक्रिया | मृत पशु की सूचना देने के बाद 21 कार्य दिवस में दावा राशि का भुगतान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन – mmpby.rajasthan.gov.in |
आवश्यक दस्तावेज़ | जनआधार कार्ड, पशु टैग प्रमाणपत्र, गोपाल क्रेडिट कार्ड (यदि हो) |
टैगिंग आवश्यकता | बीमित पशुओं को टैग करना अनिवार्य |
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मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत किस प्रकार के पशु होंगे शामिल?
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में केवल वही पशु शामिल होंगे जो दुग्ध उत्पादक या भार वहन करने वाले हैं। इसके तहत बीमित किए जाने वाले पशुओं की लिस्ट में निम्नलिखित शामिल हैं:
- गाय (दुग्ध उत्पादक): 3 से 12 वर्ष तक इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
- भैंस (दुग्ध उत्पादक): 4 से 12 वर्ष तक इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
- बकरी (मादा): 1 से 6 वर्ष तक इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
- भेड़ (मादा): 1 से 6 वर्ष तक इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
- ऊंट (नर/मादा): 2 से 15 वर्ष तक इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी?
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बीमा राशि के निर्धारण में पशु की उम्र, नस्ल और दूध उत्पादन की क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा। इस योजना में बीमा राशि का निर्धारण कुछ इस प्रकार होगी:
- गाय: प्रति लीटर दूध उत्पादन के हिसाब से ₹3000 और अधिकतम ₹40,000 तक।
- भैंस: प्रति लीटर दूध उत्पादन के हिसाब से ₹4000 और अधिकतम ₹40,000 तक।
- बकरी और भेड़ (मादा): ₹4000 तक।
- ऊंट: ₹40,000 तक।
Mukhyamantri mangla pashu bima yojana पात्रता की शर्तें
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए कुछ पात्रता की शर्तें हैं।
- जो जनआधार कार्ड और गोपाल क्रेडिट कार्ड रखते हैं।
- योजना में आवेदन के लिए पशुओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- केवल वही पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
- इसके अलावा, लखपति दीदी योजना के तहत पंजीकृत पशुपालक भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
मंगला पशु बीमा योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत किसी कारण से बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम होगा।
- इस योजना के तहत कोई प्रीमियम शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी पशुपालक को बीमा के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।
- राज्य सरकार ने इस योजना के लिए ₹400 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिससे यह योजना बड़े पैमाने पर कार्यान्वित की जा सकेगी।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- जनआधार कार्ड
- पशु टैग प्रमाणपत्र
- गोपाल क्रेडिट कार्ड (अगर हो तो)
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब आप अपने पशुओं का बीमा आसानी से ऑनलाइन करवा सकते हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आप अपने पशुओं का बीमा पंजीकरण कर सकते हैं:
आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले, आपको मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। - रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें:
वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” के हरे रंग के बटन पर क्लिक करें। - शर्तों पर सहमति दें:
अगले पृष्ठ पर, आपको योजना की शर्तें पढ़नी होंगी और फिर “सहमत हूं” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपको अपना जन आधार नंबर दर्ज करना होगा। - जन आधार नंबर की वेरिफिकेशन:
अब, आपके जन आधार नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP के माध्यम से आपको अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। - फॉर्म भरें:
OTP सत्यापित होने के बाद, आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको अपने पशुओं की सभी जानकारी जैसे कि नस्ल, उम्र, दूध उत्पादन आदि भरनी होगी। - फॉर्म सबमिट करें:
सारी जानकारी भरने के बाद, फॉर्म को सबमिट कर दें।
Mukhyamantri mangla pashu bima yojana check status
आपके द्वारा पंजीकरण पूरा करने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा जिसमें आपको बीमा पॉलिसी का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पॉलिसी की पूरी जानकारी देख सकते हैं।
मंगला पशु बीमा योजना में दावा करने की प्रक्रिया
अगर बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को जल्दी से बीमा विभाग को सूचित करना होगा। इसके बाद, विभाग एक टीम भेजेगा जो पशु की स्थिति का मूल्यांकन करेगी। अगर मृत्यु दुर्घटना, बीमारी, या प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है, तो पशुपालक को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
दावा प्रक्रिया:
- बीमित पशु की मृत्यु या अन्य घटना के बाद तुरंत बीमा विभाग को सूचित करें।
- पशु का सर्वे और पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया जाएगा।
- पूरी प्रक्रिया के बाद 21 कार्य दिवसों के भीतर दावा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान के पशुपालकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें उनके पशुधन की सुरक्षा के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाकर पशुपालक अपने पशुओं के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अब उन्हें अपने पशुओं के लिए किसी भी अप्रत्याशित घटना के कारण होने वाले वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।