mukhyamantri shagun yojana: मुख्यमंत्री शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई एक विशेष योजना है। जो कमजोर परिवारों की बेटी की शादी के लिए आर्थिक ॠण सहायता प्रदान करती है योजना का लाभ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति(SC) और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नागरिकों के लिए बनाई गई है। अगर आपके परिवार में आपकी बेटी की शादी के लिए इस योजना के अंतर्गत ₹51,000 धनराशि का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवा सकते हैं।
लाभ प्राप्त करने वाले की बेटी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। शादी कानूनी रूप से वेद होनी चाहिए। इस योजना का यही उद्देश्य है कि गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता हो एवं समाज एवं बेटियों की प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए।
ये भी पढ़े – किसानों के लिए अद्भुत लाभ
Table of Contents
mukhyamantri shagun yojana overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग |
सहायता राशि | ₹51,000 |
पात्रता मानदंड | हरियाणा का स्थायी निवासी होना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन: ई-दिशा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। |
लक्ष्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
हेल्पलाइन नंबर | 1800-2000-023 |
आधिकारिक वेबसाइट | Directorate of Social Justice & Empowerment, Haryana | India |
मुख्यमंत्री शगुन योजना मुख्य विशेषताएं:
- अनुसूचित जाति (SC) या गरीबी रेखा के नीचे (BPL) परिवारों के लिए शादी में ₹51,000 की आर्थिक मददगार है।
- लाभार्थी की बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय द्वारा कर सकते हैं
- योजना का लाभ केवल तब मिलता है जब शादी कानूनी और वेद तरीके से होती है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शादी में खर्च साहित्य प्रदान करने एवं लड़कियों के सशक्तिकरण को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री शगुन योजना लाभ:
- ₹51हजार का वित्तीय लाभ
- महिलाओं की स्थिति सुधारने में एवं बेटियों की साक्षक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- गरीब परिवार की मदद जो शादी में खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते।
- समाज में सकारात्मक सोच एवं सम्मान बढ़ाना।
- योजना सरकारी स्तर एवं सही दिशा में सहायता प्राप्त करने योग्य है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया हमारे इसलिए एक द्वारा बताई गई है या फिर स्थानीय समाज कल्याण का राज्य के माध्यम से की जा सकती है।
मुख्यमंत्री शगुन योजना पात्रताएं:
- लाभार्थी का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को मिलेगा।
- कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शादी कानूनी और वैध होनी चाहिए।
- परिवार की आर्थिक या इस तरह गरीबी बीपीएल श्रेणी का होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री शगुन योजना दस्तावेज:
- आधार कार्ड- लाभार्थी और बेटी का आधार कार्ड अनिवार्य है।
- बैंक खाताविवरण- बैंक खाता विवरण ताकि सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा सके।
- निवास प्रमाण पत्र- हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य।
- जाति प्रमाण पत्र- (अनुसूचित जाति) के लिए जाति प्रमाण पत्र।
- बीपीएल प्रमाण पत्र- गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए बीपीएल(BPL) कार्ड अनिवार्य है
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र- बेटी के जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र।
- शादी प्रमाण पत्र- शादी की वैधता का प्रमाण पत्र जैसे विवाह निमंत्रण पत्र आदि।
मुख्यमंत्री शगुन योजना आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले आप अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- कार्यालय में जाकर वहां से एक आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी बताए गए आवश्यक दस्तावेजों का संलग्न करें
- आवेदन पत्र को सही-सही सभी दस्तावेजों के सत्यापित कर कर साफ सुथरा भर ले।
- आवेदन पत्र जमा करें और प्राप्त रसीद को सुरक्षित रखें।
- आवेदन प्रक्रिया के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
- अगर आवेदन सही पाया जाता है तो राय सहायता राशि ₹51,000 हज़ार राशि आपकी बैंक खाते में जमा कर दि जायगी।
योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें
- आवेदक को यह बताना होगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राप्त नहीं की है और न ही भविष्य में प्राप्त करेगा।
- विवाह का कार्ड और आवेदन पत्र का संबंधित अधिकारी से प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- दूल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
योजना के सामान्य प्रश्न
शगुन योजना क्या है
यह हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों, विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, और कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
शादी शगुन योजना में अप्लाई कैसे करे
1. आवेदन पत्र जिला या तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करें।
2. आवश्यक दस्तावेज़ साथ लाएं (जैसे, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र)।
3. सभी दस्तावेज़ सत्यापित करवाने के बाद आवेदन आगे बढ़ाया जाएगा।
4. स्वीकृति के बाद राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
शादी शगुन योजना कब शुरू हुई
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जिसे पहले “दीनबंधु महात्मा गांधी विवाह शगुन योजना” के नाम से जाना जाता था, हरियाणा सरकार ने 1999 में शुरू की थी।
शगुन योजना फॉर्म pdf
यदि आप आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना चाहते हैं, तो इस लिंक से पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।