
mukhyamantri vivah shagun yojana 2025: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 (Haryana) हरियाणा सरकार द्वारा गरीब और वंचित वर्ग की बेटियों के विवाह को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन परिवारों की मदद करना चाहती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके लिए अपनी बेटी की शादी करना एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकता है। इस लेख में हम आपको mukhyamantri vivah shagun yojana 2025 के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसमें योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।
Table of Contents
mukhyamantri vivah shagun yojana 2025 overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
प्रारंभिक वर्ष | 2014 |
लाभार्थी | हरियाणा की गरीब, विधवा, तलाकशुदा, और अन्य विशेष वर्ग की महिलाएं |
लाभ राशि | ₹41,000 से ₹71,000 तक (श्रेणी के अनुसार) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
अंतिम तिथि | विवाह के 6 महीने के अंदर आवेदन |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आदि |
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आधिकारिक वेबसाइट
अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए, आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
mukhyamantri vivah shagun yojana 2025
mukhyamantri vivah shagun yojana 2025 का प्रमुख उद्देश्य गरीब, विधवा, तलाकशुदा, और अन्य जरूरतमंद वर्ग की बेटियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना से उन परिवारों की मदद होती है जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी बेटियों की शादी की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाते। Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के तहत सरकार उन लड़कियों को एकमुश्त सहायता राशि देती है, जिससे विवाह के खर्चों को कम किया जा सके।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 के लाभ
- इस योजना के तहत सरकार विभिन्न प्रकार की सहायता राशि प्रदान करती है। यह राशि ₹41,000 से ₹71,000 तक हो सकती है, जो श्रेणी के अनुसार निर्धारित की जाती है।
- Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana का लाभ विधवा, तलाकशुदा, एससी, ओबीसी, और विकलांग वर्ग की महिलाओं को मिलता है।
- यह योजना समाज में समानता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह किसी भी जाति और समुदाय की लड़कियों को उनके विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लड़कियों को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं:
- आयु सीमा: लाभार्थी लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- निवासी: लाभार्थी को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय: लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वर्ग: इस योजना का लाभ विधवा, तलाकशुदा, अनाथ, विकलांग और विशेष श्रेणियों (जैसे एससी, ओबीसी) की बेटियों को मिलता है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 के तहत मिलने वाली राशि
यह योजना उन लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी शादी के लिए उनके परिवार को आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है। विभिन्न श्रेणियों में मिलने वाली सहायता राशि इस प्रकार है:
- विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं की बेटियां: ₹51,000
- एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय की बेटियां: ₹71,000
- खिलाड़ी महिलाओं की बेटियां: ₹41,000
- विकलांगता (दिव्यांगजन) वाले जोड़े: ₹51,000 (दोनों दिव्यांग हों)
- सामान्य और पिछड़े वर्ग (विवाह पंजीकरण के 30 दिनों के अंदर): ₹1,100 और मिठाई का डिब्बा
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जरूरी होंगे:
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट saralharayana.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “लॉग इन” का एक विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करें। इसके बाद “रजिस्टर हियर” का ऑप्शन दिखाई देगा।
- अब आपके वेब ब्राउज़र में एक नई विंडो खुल जाएगी, जिसमें आपको आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- इस फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पासवर्ड और राज्य का चयन करना होगा।
- इसके बाद, एक कैप्चा कोड डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपको एक वैध आईडी प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप कभी भी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।
- इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन सरल हरियाणा पोर्टल पर सफलतापूर्वक हो जाएगा।
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