
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, यह परिवर्तनकारी स्वास्थ्य सेवा पहल प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है। सरकार द्वारा वित्तपोषित इस सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का हाल ही में लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया है।
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प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विवरण
योजना का नाम | प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) / आयुष्मान भारत |
लक्ष्य | गरीब एवं कमजोर वर्ग को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना |
लाभार्थी संख्या | 10.74 करोड़ से अधिक परिवार, 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी |
शामिल बीमारियाँ | 1300+ गंभीर बीमारियाँ (जैसे कैंसर, हृदय रोग आदि) |
अस्पताल नेटवर्क | 13,000+ अस्पताल, 2.5 लाख+ कॉमन सर्विस सेंटर |
पंजीकरण | ऑनलाइन पंजीकरण, हेल्पलाइन 14555, वेबसाइट: mera.pmjay.gov.in |
अन्य विशेषताएँ | 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी लाभ, पूर्व बीमारियों का ध्यान, और इलाज के पूर्व/पश्चात अनुवर्ती देखभाल |
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएं
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित घोषित किया गया है।
- इस योजना के तहत, भारत में सार्वजनिक और निजी पैनल में शामिल अस्पतालों में माध्यमिक तथा तृतीयक देखभाल के लिए लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।
- इस योजना में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार पात्र हैं। पीएमजेएवाई का उद्देश्य चिकित्सा उपचार पर होने वाले अत्यधिक खर्च को कम करना है, जिससे हर साल लगभग 6 करोड़ गरीब लोगों का आर्थिक बोझ घट सके।
- यह योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले के तीन दिनों और भर्ती के बाद 15 दिनों तक निदान, दवाइयां, अस्पताल में भर्ती के खर्च आदि को कवर करती
- इस योजना में परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- पहले से पंजीकृत सभी लाभार्थियों को शामिल किया जाता है। साथ ही, सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं में निजी अस्पतालों के बराबर मान्यता दी जाती है।
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प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के फायदे
इस योजना के अंतर्गत, पैनल में शामिल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से, द्वितीय और तृतीय स्तर के देखभाल अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। इसमें निम्नलिखित उपचार से संबंधित सभी खर्च शामिल किए गए हैं:
- चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती से पहले की सेवाएँ
- दवा और चिकित्सा उपभोज्य वस्तुएँ
- गैर-गहन एवं गहन देखभाल सेवाएँ
- नैदानिक एवं प्रयोगशाला जांच
- आवश्यक दस्तावेज
- चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएँ (जहाँ आवश्यक हो)
- पूछताछ सेवाएँ
- आवास लाभ
- खाद्य सेवाएँ
- उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का प्रबंधन
- इसके अतिरिक्त, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक अनुवर्ती देखभाल भी प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्रता
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए:
- ऐसे परिवार जिनके पास केवल एक कमरा है, जिसमें दीवारें और छत कच्ची हों।
- जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु के कोई वयस्क सदस्य नहीं हैं।
- महिला मुखिया वाले परिवार, जहाँ 16 से 59 वर्ष के कोई वयस्क पुरुष सदस्य मौजूद न हों।
- ऐसे परिवार जिनमें दिव्यांग सदस्य हों और कोई भी शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य उपलब्ध न हो।
- एससी/एसटी परिवार।
- भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का मुख्य स्रोत शारीरिक श्रम से अर्जित करते हैं।
- वे परिवार जिनमें आश्रय रहित घर, निराश्रित जीवन, भिक्षा पर निर्भरता, या हाथ से मैला ढोने वाले कामगार, आदिम आदिवासी समूह, या कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर शामिल हों।
शहरी क्षेत्रों के लिए:
- कचरा एकत्र करने वाले, भिखारी, घरेलू नौकर।
- स्ट्रीट वेंडर, मोची, हॉकर तथा अन्य सड़कों पर कार्यरत सेवा प्रदाता।
- निर्माण कार्य में लगे मजदूर जैसे कि प्लंबर, राजमिस्त्री, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षा गार्ड, कुली और अन्य हेड-लोड कामगार।
- स्वीपर, सफाई कर्मचारी, माली, घर में कार्यरत कारीगर, हस्तशिल्प मजदूर तथा दर्जी।
- परिवहन क्षेत्र के कर्मचारी जैसे चालक, कंडक्टर, ड्राइवर, तथा हेल्पर।
- छोटे प्रतिष्ठानों में चपरासी, सहायक, वितरण सहायक, अटेंडेंट, वेटर।
- इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, असेंबलर, मरम्मत कर्मचारी।
- धोबी, चौकीदार एवं इसी प्रकार के अन्य श्रमिक।
पीएमजेएवाई कवरेज से बाहर किन परिवारों को रखा गया है?
- ऐसे परिवार जिनके पास मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नाव या दो, तीन, या चार पहिया वाहन हैं।
- सरकारी कर्मचारी।
- वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹10,000 से अधिक है।
- जिनके स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है।
- ऐसे लोग जिनके पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या कृषि उपकरण उपलब्ध हैं।
- जिनके पास ₹50,000 की क्रेडिट सीमा वाला किसान कार्ड है।
- सरकार द्वारा प्रबंधित गैर-कृषि उद्यमों में कार्यरत व्यक्ति।
- जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है।
पीएमजेएवाई के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
- सबसे पहले www.pmjay.gov.in पर जाएं और शीर्ष मेनू में मौजूद “क्या मैं पात्र हूं?” विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर “लाभार्थी” विकल्प चुनें।
- कैप्चा कोड और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर “सत्यापन करें” पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा।
- प्राप्त OTP और कैप्चा कोड को दोबारा दर्ज करके लॉगिन करें।
- अपना राज्य, उप-योजना और जिला चुनें, साथ ही अपना नाम, राशन कार्ड नंबर या घरेलू नंबर जैसी जानकारी भरें।
- यदि आप पात्र हैं, तो आपका नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
पीएमजेएवाई पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड या पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की आय का प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र: (एससी/एसटी परिवारों के लिए)
- आवासीय प्रमाण: पता सत्यापन हेतु दस्तावेज़
आयुष्मान भारत कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
- आधिकारिक आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई वेबसाइट पर जाएं और शीर्ष मेनू में “क्या मैं पात्र हूं” पर क्लिक करें।
- “लाभार्थी” विकल्प चुनें, कैप्चा कोड दर्ज करें और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर टाइप करें।
- प्राप्त OTP दर्ज करके अपना नंबर सत्यापित करें।
- सफल लॉगिन के बाद, उपलब्ध विकल्पों में से संबंधित राज्य, उप-योजना, और जिले का चयन करें।
- “खोज द्वारा” विकल्प के तहत, आधार संख्या, परिवार आईडी या पीएमजेएवाई आईडी चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
- सत्यापन के बाद, सिस्टम आपके पंजीकृत परिवार के सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा।
- जिस सदस्य का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है, उसके नाम के आगे “डाउनलोड” पर क्लिक करें।
- भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड किए गए आयुष्मान कार्ड का प्रिंट अवश्य लें।