
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों, क्या आप गर्भावस्था में पोषण और स्वास्थ्य का खर्च उठाने में परेशान हो रही हैं? अगर हाँ, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) आपके लिए वरदान है! इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ₹5000 की आर्थिक सहायता मिलती है। आज हम आपको बताएँगे कि उत्तर प्रदेश में इस योजना का लाभ कैसे उठाएँ, कौन-से दस्तावेज़ चाहिए, और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जो गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिए शुरू की गई है। यह लाभ पहले जीवित बच्चे के जन्म तक ही मिलता है। उत्तर प्रदेश में इस योजना को महिला कल्याण विभाग द्वारा लागू किया गया है।
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश Overview
योजना का नाम | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाएँ (पहला बच्चा) |
आर्थिक सहायता | ₹5000 (तीन किस्तों में) |
पात्रता | – उत्तर प्रदेश की निवासी – परिवार की आय 8 लाख/साल से कम – आयु 19+ वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन: UP महिला कल्याण पोर्टल या आंगनवाड़ी केंद्र से |
जरूरी दस्तावेज़ | – आधार कार्ड – गर्भावस्था प्रमाण पत्र – बैंक खाता पासबुक |
हेल्पलाइन | टोल-फ्री: 1800-180-1551 ईमेल: pmmyy.up@nic.in |
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्य
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाती है तीन किस्तों में, ताकि वे गर्भावस्था और प्रसूति के दौरान पोषण और स्वास्थ्य का खर्च उठा सकें। यह योजना पहले जीवित बच्चे वाली महिलाओं के लिए है, जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हों और उनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम हो। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, और गर्भावस्था प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन UP महिला कल्याण पोर्टल पर या आंगनवाड़ी केंद्र से ऑफलाइन किया जा सकता है। यह योजना न सिर्फ माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारती है, बल्कि गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाती है।
PMMVY के मुख्य फायदे (उत्तर प्रदेश)
- ₹5000 की आर्थिक मदद: यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है:
- पहली किस्त: गर्भावस्था के पंजीकरण पर ₹1000
- दूसरी किस्त: 6 महीने के प्रसव पूर्व जाँच पर ₹2000
- तीसरी किस्त: बच्चे के जन्म और टीकाकरण पर ₹2000
- माँ और बच्चे का स्वास्थ्य: पोषणयुक्त आहार और दवाइयाँ खरीदने में मदद।
- सीधे बैंक खाते में पैसा: कोई बिचौलिया नहीं, पैसा सीधे महिला के खाते में आएगा।
पात्रता (Eligibility)
- उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी महिला।
- पहला जीवित बच्चा: गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला।
- आयु: 19 साल से अधिक।
- आय: परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
(नोट: सरकारी नौकरी करने वाली या अन्य मातृत्व लाभ लेने वाली महिलाएँ पात्र नहीं हैं।)
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (महिला और पति का)
- डिलीवरी प्रमाण पत्र (आंगनवाड़ी/चिकित्सक से)
- बैंक खाता पासबुक (महिला के नाम से, आधार से लिंक)
- गर्भावस्था प्रमाण पत्र (मेडिकल रिपोर्ट)
- पते का प्रमाण (वोटर आईडी, राशन कार्ड)
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
चरण 1: PMMVY की आधिकारिक वेबसाइट या उत्तर प्रदेश महिला कल्याण पोर्टल पर जाएँ।
चरण 2: “नया आवेदन” पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर डालकर OTP भरें।
चरण 3: फॉर्म में ये जानकारी भरें:
- महिला का नाम, पति का नाम, पता
- गर्भावस्था की तारीख और अस्पताल का नाम
- बैंक खाता नंबर और IFSC कोड
चरण 4: सभी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
चरण 5: “सबमिट” बटन दबाएँ और आवेदन आईडी सेव कर लें।
नोट: आप आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य क्लिनिक से भी ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?
- UP PMMVY ट्रैकिंग पोर्टल पर जाएँ।
- “Track Application” पर क्लिक करें।
- आवेदन आईडी या मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस देखें।
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