शिक्षामित्रों के मानदेय बढोत्तरी का आदेश, समिति की रिपोर्ट जारी हाइकोर्ट का आ गया आदेश UP Shiksha Mitra Salary Hike News

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UP Shiksha Mitra Salary Hike News

UP Shiksha Mitra Salary Hike News: हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ाने को लेकर जल्द से जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की ओर से वाराणसी के शिक्षामित्र विवेकानंद की याचिका पर दिया है उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र काफी लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग सरकार के सामने रखते आ रहे हैं साथ ही हाईकोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लेने का निर्देश जारी किया है।

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कमेटी की रिपोर्ट पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश


शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई थी और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाया जाना था हालांकि काफी लंबे समय से कमेटी की रिपोर्ट न आने के कारण शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट का रुख अपनाया था इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मानदेय बढ़ोतरी का निर्णय लेने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले निर्देश पर मानदेय बढ़ाने के लिए गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट पर जल्द से जल्द निर्णय ले यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की ओर से दिया गया है।

चार सप्ताह में समिति गठित करने का था आदेश


शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाने के लिए पहले एक याचिका दाखिल की गई थी 12 जनवरी 2024 को राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था इस समिति ने शिक्षामित्र के सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर ना ही कोई विचार किया और ना ही कोई अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की है रिपोर्ट पर किसी भी तरह का निर्णय न लिया जाने के कारण शिक्षामित्र की ओर से अब अवमानना याचिका दाखिल की गई थी याचियों का कहना है कि उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल रहा है उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय दिया जाना चाहिए।

शिक्षा विभाग में दाखिल किया हलफनामा


बता दें कि 18 सितंबर को न्यायालय की ओर से मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा सहित कई अन्य अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था सोमवार को सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अनुपालन शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि समिति ने 21 अक्टूबर की बैठक में सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर विचार किया है और इसके साथ-साथ निर्णय लिया है कि मामला समिति के दायरे से बाहर है और समिति मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय नहीं ले सकती है मानदेय बढ़ोतरी का अधिकार क्षेत्र कैबिनेट की स्वीकृति के बाहर है मानदेय बढ़ोतरी के लिए कैबिनेट की स्वीकृति जरूरी है समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दिया है।

हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका की खारिज


कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट और शपथ पत्र पर विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने कहा अब इस याचिका का कोई भी औचित्य नहीं है कोर्ट ने अब अवमानना याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाने की समिति की सिफारिश पर उचित कार्रवाई करने का फैसला ले।

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