
UPS Unified Pension Scheme in Hindi: एकीकृत पेंशन योजना एक केंद्रीय योजना है, जिसे केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को शुरू किया था। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है और इस योजना के तहत 23 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, हम इस लेख में UPS योजना के लाभ और विवरण के बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी लाभ पात्रता और आवेदन के बारे में जानना है, तो लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
एकीकृत पेंशन योजना क्या है?
केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को स्थिरता, सम्मान और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है और उनकी भलाई तथा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है।
आपको बता दें कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं। ये कर्मचारी एनपीएस जारी रख सकते हैं या UPS Unified Pension Scheme में आ सकते हैं। हालांकि, एक बार जब सरकारी कर्मचारी UPS योजना चुन लेता है, तो वह निर्णय अंतिम होगा और फिर दोबारा (NPS) योजना में नहीं आ सकता।
किसी भी राज्य की सरकार अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS योजना को अपनाकर लागू कर सकती है। आपको बता दें कि यूपीएस लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने 25 अगस्त 2024 को अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू करने का फैसला लिया था।
इसी तरह अगर सभी राज्य इस योजना को लागू करते हैं, तो पूरे भारत देश में यूपीएस योजना के तहत आने वाले 90 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
UPS Unified Pension Scheme के पात्रता
- यूपीएस योजना के तहत केवल वही सरकारी कर्मचारी आएंगे जो 25 अगस्त 2024 को सेवा में हो।
- केंद्र सरकार की सेवाओं में 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारी।
- वे केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के अंतर्गत आते थे और 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त या मौलिक नियम 56(जे) के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
- वह कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी, जो किसी सेवानिवृत्त या सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी का था, यदि वह कर्मचारी एनपीएस का ग्राहक था और यूपीएस विकल्प चुनने से पहले मृत्यु हो गई थी।
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यूपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि
यूपीएस योजना के तहत, केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी दी गई है। यह प्रावधान कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
UPS Unified Pension Scheme in Hindi: सुविधाएँ और लाभ
- सुनिश्चित पेंशन: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह सुविधा उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है। जिनकी सेवा अवधि 10 से 25 साल के बीच है, उन्हें भी इसी तरह का फायदा मिलेगा।
- सरकारी अंशदान: सरकार कर्मचारी के मूल वेतन का 18.5% पेंशन फंड में जमा करेगी। वहीं, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% पेंशन फंड में योगदान देंगे।
- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: अगर पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को उनकी मृत्यु से ठीक पहले मिल रही पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: जो कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें हर महीने ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
- मुद्रास्फीति सूचकांक: पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी दी जाएगी। यह बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर तय होगी और सेवा में मौजूद कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई राहत (DA) के अनुरूप होगी।
- एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि भी मिलेगी। यह राशि पूरी की गई सेवा के हर छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति के समय के मासिक वेतन (वेतन + डीए) का दसवां हिस्सा होगी। इस भुगतान से उनकी तय पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
UPS Unified Pension Scheme Returns
यूपीएस केंद्रीय सरकारी योजना किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर एक सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान करती है। नियोक्ता मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 18.5% योगदान देंगे, जबकि कर्मचारी हर महीने मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे।
ऐसे सरकारी कर्मचारी जो न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा, और जो कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिमाह ₹10,000 की पेंशन के रूप में दी जाएगी।
UPS Unified Pension Scheme Gratuity
एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत दो प्रकार की ग्रेच्युटी उपलब्ध है:
- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी
- मृत्यु अनुदान
सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity)
सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाता है। यह एक प्रकार का एकमुश्त भुगतान (lump sum payment) है, जो कर्मचारियों की संस्था के प्रति वर्षों की सेवा के सम्मान में दिया जाता है। इसके लिए न्यूनतम 5 वर्षों की निरंतर सेवा अनिवार्य है।
पात्रता की शर्तें:
- सेवानिवृत्ति और अमान्यता: कर्मचारी जब 60 वर्ष की आयु या निर्धारित सुपरन्यूएशन आयु पूरी करता है, या यदि मौलिक नियम 56 अथवा केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्त किया जाता है।
- विशिष्ट स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (SVRS): संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत अधिशेष कर्मचारियों को आकर्षक लाभों के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया जाता है, जिससे कार्यबल का इष्टतम प्रबंधन संभव होता है।
- अन्य सेवाओं में आमेलन: यदि कोई कर्मचारी सरकारी स्वामित्व वाली संस्था में स्थानांतरित होता है, तो उसकी पिछली सेवा अवधि को नवीन सेवा के साथ जोड़ा जाता है, जिससे ग्रेच्युटी पात्रता सुनिश्चित होती है।
गणना का सूत्र:
ग्रेच्युटी राशि = (1/4) × परिलब्धियाँ × पूर्ण की गई छह-मासिक सेवा अवधि
यहाँ,
परिलब्धियाँ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA)
महत्वपूर्ण सीमाएँ:
- अधिकतम ग्रेच्युटी राशि परिलब्धियों के 16.5 गुना या ₹25 लाख (जो भी कम हो) से अधिक नहीं हो सकती।
- यह सीमा समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जाती है, अतः नवीनतम आदेशों पर ध्यान देना आवश्यक है।
मृत्यु अनुदान (Death Gratuity)
मृत्यु अनुदान एक प्रकार का आर्थिक सहारा है, जो उस सरकारी कर्मचारी के नामित परिजनों को प्रदान किया जाता है जिसकी मृत्यु सेवा काल के दौरान हो जाती है, चाहे उसकी सेवा अवधि कुछ भी रही हो।
मुख्य विशेषताएँ:
- इसमें सेवा की न्यूनतम अवधि की कोई शर्त नहीं होती।
- यह अनुदान परिवार के तत्काल वित्तीय समर्थन हेतु एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है।
- राशि का निर्धारण कर्मचारी की सेवा की अवधि और अंतिम परिलब्धियों के आधार पर होता है, जो सरकारी अधिसूचनाओं द्वारा विनियमित किया जाता है।
मृत्यु अनुदान की गणना
कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर मृत्यु अनुदान राशि इस प्रकार निर्धारित होती है:
सेवा अवधि | मृत्यु अनुदान |
1 वर्ष से कम | 2× मासिक परिश्रमिक |
≥ 1 वर्ष एवं < 5 वर्ष | 6× मासिक परिश्रमिक |
≥ 5 वर्ष एवं < 11 वर्ष | 12× मासिक परिश्रमिक |
≥ 11 वर्ष एवं < 20 वर्ष | 20× मासिक परिश्रमिक |
≥ 20 वर्ष | प्रत्येक 6 माह की सेवा पर 0.5× मासिक परिश्रमिक |
UPS निकासी नियम और शर्तें
UPS Unified Pension Scheme in Hindi में निकासी के दो विकल्प उपलब्ध हैं:
- पूर्ण निकासी
- कर्मचारी अपने UPS कोष का 60% तक निकाल सकते हैं।
- ध्यान दें: इससे नियमित पेंशन राशि घट जाएगी।
- मृत्यु की स्थिति में जीवनसाथी को अंतिम पेंशन का 60% मिलता है।
- महंगाई राहत (DA) केवल उन्हीं को मिलेगी, जिनकी पेंशन चालू हो चुकी हो।
- आंशिक निकासी
- तीन साल की लॉक-इन अवधि के बाद तीन बार तक अनुमति।
- प्रत्येक बार अधिकतम 25% योगदान निकाल सकते हैं।
- प्रयोजन: पहला घर खरीदना/बनाना, उच्च शिक्षा/विवाह, दीर्घकालीन चिकित्सा खर्च, आत्म-विकास आदि।
- अस्वस्थता में परिवारजन आवेदन कर सकते हैं; निकासी राशि पुनर्भुगतान पर पेंशन बरकरार रहेगी।
UPS Unified Pension Scheme in Hindi भुगतान गणना
UPS Unified Pension Scheme in Hindi के अंतर्गत भुगतान के प्रकार:
भुगतान प्रकार | पात्रता | पेंशन राशि |
पूर्ण सुनिश्चित भुगतान | कम से कम 25 वर्ष सेवा | अंतिम 12 माह के औसत वेतन का 50% |
आनुपातिक भुगतान | 25 वर्ष से कम सेवा | सेवा वर्षानुसार आनुपातिक गणना |
न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान | कम से कम 10 वर्ष सेवा | ₹10,000 प्रति माह |
एकीकृत पेंशन योजना बनाम एनपीएस
नीचे UPS Unified Pension Scheme in Hindi और एनपीएस के बीच प्रमुख अंतर दिए गए हैं:
विवरण | UPS Unified Pension Scheme | NPS |
नियोक्ता का योगदान | मूल वेतन का 18.5% | मूल वेतन का 14% |
पेंशन राशि | अंतिम 12 माह के औसत वेतन का 50% | कोई गारंटीकृत राशि नहीं, निवेश रिटर्न पर निर्भर |
पारिवारिक पेंशन | मृत्यु पर अंतिम पेंशन का 60% | संचित धनराशि व वार्षिकी योजना पर निर्भर |
न्यूनतम पेंशन | ≥10 वर्ष सेवा पर ₹10,000/माह | निवेश प्रदर्शन पर निर्भर |
एकमुश्त राशि | सेवानिवृत्ति पर प्रत्येक 6 माह × 1/10 वेतन | कोष का 60% |
मुद्रास्फीति संरक्षण | AICPI-IW आधारित DA वृद्धि | कोई स्वचालित DA वृद्धि नहीं |
निष्कर्ष
UPS Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का नियमित योगदान सुनिश्चित करता है कि सेवा अवधि पूरी करने के बाद कर्मचारियों को स्थिर और सम्मानजनक पेंशन मिले। इससे न केवल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होता है, बल्कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर मिलता है।